केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन
के.स.क.क.आ.सं.(आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत)
(भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय)
अंग्रेज़ी वेबसाइट (लाभार्थी प्रतिक्रिया)

के.स.क.क.आ.सं. नियम

ऋण प्रबंध


विशिष्टी ईकाई आबंटन

परियोजना की समाप्ति के पश्चात विशिष्ट आवासीय ईकाई के ब्लॉबक , तल का आबंटन, मुख्य कार्यालय में कंप्यू टरीकृत ड्रॉ से किया जाएगा और प्रत्येक लाभार्थी को परिणाम की सूचना दी जाएगी। ड्रॉ के परिणाम से आबंटित विशिष्ट आवासीय ईकाई के ब्लॉाक, तल का आबंटन अंतिम होगा और बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। परियोजना की समाप्ति के पश्चात विशिष्ट आवासीय ईकाई के ब्लॉबक , तल का आबंटन, मुख्य कार्यालय में कंप्यू टरीकृत ड्रॉ से किया जाएगा और प्रत्येक लाभार्थी को परिणाम की सूचना दी जाएगी। ड्रॉ के परिणाम से आबंटित विशिष्ट आवासीय ईकाई के ब्लॉाक, तल का आबंटन अंतिम होगा और बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। .

आरक्षण


योजना से वापसी:

यदि लाभार्थी योजना से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उसे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ के.स.क.क.आ.सं. को लिखित अनुरोध देना होगा।

रद्दीकरण प्रभार

निर्माण प्रारंभ होने/विशिष्टो ईकाई के आबंटन के बाद रद्द अथवा वापसी करने के मामले में आवेदन प्रभार के अतिरिक्त प्रथम किश्त का 15 प्रतिशत/ 20 प्रतिशत का प्रभार लगाया जाएगा। ये प्रभार उन लाभार्थियों पर भी लगाया जाएगा जिनकी बुकिंग को के.स.क.क.आ.सं. ने समय से भुगतान करने या अन्य किसी कारण से रद्द कर दिया होगा।

कब्जा

सभी बकायों का भुगतान, सभी विलेखों का निष्पाादन और के.स.क.क.आ.सं. से अनुमति प्रमाणपत्र प्राप्त करने आदि की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की षर्त पर लाभार्थी को आबंटित ईकाई को लेने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा।.

कब्जा प्राप्त करने में विलंब

जिस व्यक्ति को आबंटन दिया गया है यदि वह सूचना अवधि की समय-सीमा बीत जाने के (बाद के प्रतिमाह ऊपरी प्रभार या उसके भाग को भुगतान करने के बाद भी) तीन महीने के बाद भी आवास ईकाई का कब्जा लेने में असफल रहता है तो उसे के.स.क.क.आ.सं. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। केवल विशेष परिस्थितियों में ऐसा आबंटिती इस अवधि के विस्तार के लिए के.स.क.क.आ.सं. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संपर्क कर सकता है। जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विशेष मामला मानते हुए इस अवधि को अन्य अधिकतम केवल तीन महीनों के लिए बढ़ा सकता है। .

टाइप ए के लिए 500/- रू0 प्रतिमाह
टाइप बी के लिए 1500/- रू0 प्रतिमाह
टाइप सी के लिए 2000/- रू0 प्रतिमाह
टाइप डी के लिए 3000/- रू0 प्रतिमाह


सुपुर्दगी

ठेकेदार और वास्तुकार द्वारा समाप्ति प्रमाणपत्र देने के बाद ‘जैसा है जहां है‘ आधार पर आवासीय इकाइयों की पेशकश की जाएगी। हालांकि सुपुर्दगी/लेने के समय लाभार्थियों द्वारा देखी गई त्रुटियों और विसंगतियों को दस्तावेज में रिकार्ड कर लिया जाएगा। इनकी जांच की जाएगी और जहां कहीं भी लागू हो त्रुटि दायित्व अवधि में त्रुटि को ठीक किया जाएगा।

आवासीय इकाइयों का परस्पर परिवर्तन

योजना के दौरान, आवासीय इकाइयों के टाइप या ड्रॉ होने के बाद विनिर्दिष्टश तल/फ्लैट का उसी योजना में या एओए/सोसायटी द्वारा प्रबंध की गई योजनाओं में परस्पर विनिमय की अनुमति दी जा सकती है। बशर्तें दोनों लाभार्थियों द्वारा यह वचन दिया जाए कि भविश्य में मांगे जाने वाले सभी भुगतानों को दिया जाएगा और योजना से नाम वापस नहीं लिया जाएगा। यद्यपि, अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी योजना से नाम वापसी पर सहमति दे सकते हैं। बशर्तें सामान्य ‘वापसी प्रभार‘ के भुगतान का दोगुना अर्थात पहली किश्तह का 30 प्रतिशत/40 प्रतिशत (के.स.क.क.आ.सं. के नियम का पैरा 25 देखें) का भुगतान कर दिया गया हो। .

सहकारी सोसाइटी/अपार्टमेंट स्वामी संघ

प्रत्येक योजना के लाभार्थियों द्वारा ऐसे निकाय को चलाने के लिए स्थानीय कानून के अंतर्गत-सहकारी सोसाइटी/अपार्टमेंट स्वामित्व संघ बनाना होगा। सोसायटी/संघ के प्रत्येक लाभार्थी को सदस्यता शुल्की देना होगा। इसके अलावा, प्रत्येक लाभार्थी से आवास ईकाई की अंतिम लागत के 1.5 प्रतिशत के बराबर राशि ली जाएगी और उसके चालू खर्चों को पूरे करने के लिए उसे सोसायटी/संघ के खाते में जा करना होगा। सोसायटी/संघ द्वारा कॉलोनी को चलाना होगा, उसके रख-रखाव की देख-रेख करनी होगी, समान संपत्ति का ध्यान रखना होगा और नागरिक मानकों के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने होंगे। सोसायटी/संघ को उसकी उपविधियों द्वारा चलाया जाएगा।

‘‘प्रक्रिया एवं दायित्व‘‘


परिवर्हन एवं फेर-बदल

सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित पहलुओं पर वचनबंध देना होगाः

स्वामित्व

लााभार्थी के पक्ष में हस्तांतरण विलेख के निष्पाादन के समय उसके पास आवासीय ईकाई अपने नाम या निम्नलिखित संबंधियों में से किसी एक के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत करने का विकल्प होगाः

उत्तराधिकार

आवासीय ईकाई लेने से पूर्व लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी या आश्रित बच्चों जिन्हें आवेदन में नामित व्यक्ति दर्षाया गया होगा वे योजना में अपना नाम जारी रखने के पात्र होंगे और इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकेंगे। अविवाहित सदस्यों के मामले में यह सुविधा केवल आश्रित माता-पिता तक ही सीमित होगी।

हस्तांतरण

के.स.क.क.आ.सं. द्वारा लाभार्थियों के पक्ष में आवासीय ईकाई की कानूनी हकदारी देने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में लाभार्थियों को बिक्री/स्थानांतरण/सुपुर्दगी/शाश्वंत पट्टा/मुख्तारनामें के निष्पापदन द्वारा आवासीय ईकाई के निपटाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे किसी भी हस्तांतरण का परिणाम आवास ईकाई का रद्दीकरण होगा और इस स्थिति में आबंटिती को ‘रद्दीकरण प्रभारों‘ के शीर्ष के अनुसार जुर्माने का भुगतान करना होगा। लाभार्थी के पक्ष में आवासीय ईकाई का कानूनी शीर्षक के हस्तांतरण करने के बाद वह केन्द्रीय विहार अपार्टमेंट स्वामी संघ/सोसायटी से अनुमति लेकर उसको उपविधि के अनुसार अपनी आवासीय ईकाई का निपटान कर सकता है।

के.स.क.क.आ.सं. का उत्तरदायित्व


संगठन के नियमों में संशोधन

सामान्य निकाय को किसी भी नियम तथा साथ ही संगम ज्ञापन में संशोधन, परिवर्तन या उसे हटाने की पूरी शक्ति है।

आवेदन की स्वीकृति

के.स.क.क.आ.सं. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आवेदन को अंतिम रूप से स्वीकृत करने, उसके पंजीकरण, बुकिंग, आवासीय ईकाई और गैरेज के आबंटन का पूरा अधिकार है। .

मध्यस्थता


तथ्यों की गलत बयानी अथवा छिपाना

यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आवेदक ने झूठी सूचना दी है या कुछ तथ्यों को छिपाया है अथवा किसी भी प्रकार से आवासीय ईकाई के अधिकारों को हस्तांतरित किया है तो उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा और आवेदक को किसी प्रकार का संदर्भ दिए बिना आवास का पंजीकरण/बुकिंग रद्द कर दी जाएगी। उसे भविश्य की योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में ‘रद्दीकरण प्रभार‘ शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित जुर्माने का भुगतान आबंटिती को करना होगा।

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