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के.स.क.क.आ.सं. नियम


प्रस्तावना


परिभाषाएं


पात्रता:

वरीयता - I

वरीयता -II
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासन, स्वायत्त निकायों, निगमों, राष्ट्री यकृत बैंकों आदि की सेवा में कार्मचारी टिप्पणी प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, वरीयता के क्रम में आबंटन किया जाएगा जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। हालांकि वरीयता I से प्राप्त आवेदनों की संख्या निर्मित की जाने वाली प्रस्तावित आवासीय इकाइयों से अधिक होने के मामले में एक कंप्यू्टरीकृत ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा।

वरीयता - III
वरीयता-II के सेवानिवृत्त /मृतक कर्मचारियों के पति/पत्नी सहित आम जनता

विशेष पात्रता मानदंड


5.आवास अवधारणा

स्थानीय नागरिक प्राधिकरणों के अनुमोदन के अध्यधीन, भूमि, आवासीय इकाइयों और एकल इकाइयों, बहु-इकाइयों में गैराजे, आवास, बहु -मंजिला भवन, समूह आवास अथवा चिन्हित प्लॉ टों की उपलब्धता के आधार पर योजना तैयार की जा सकती है। ऐसी योजनाएं स्कीमों के रूप में उदघोषित की जाएंगी, जैसा लागू हो।

6.आवासों के टाइप

के.स.क.क.आ.सं. निम्नलिखित प्रकार के आवासों अथवा फ्लैटों का निर्माण कर सकता हैः एक शयन कक्ष इकाइयां- टाइप-ए; दो शयन कक्ष इकाइयां - टाइप-बी; तीन शयन कक्ष इकाइयां- टाइप- सी एवं तीन शयन कक्ष एवं एक अध्ययन/चार शयन कक्ष इकाइयां- टाइप-डी। इन्हें स्कूहटर/कार गैराजों के साथ अथवा इसके बिना निर्मित किया जा सकता है। प्रत्येक टाइप में डिजाइन, ले-आउट एवं निर्मित क्षेत्र स्थान-स्थान के हिसाब से भिन्न हो सकता है। नियम 7 मे परिवर्तन के स्वरूप और अधिक टाइपों को जोड़ा जा सकता है। अधिक विवरण के लिए कृपया इस विवरणिका का भाग-क देखें।

7.ईकाई के टाइप के विकल्प हेतु आवेदन

The applicant may apply for any one of the above types of units linked with the Group to which he/she belongs, as under:

Type of dwelling unit / flat

Group of Service

Grade Pay

Pay Band

A or L (A type in highrise)

D, C, B & A

Rs. 1300 and above

1S onwards

B or M (B type in highrise)

C, B & A

Rs. 1800 and above

PB-1 onwards

C or N (C type in highrise)

B & A

Rs. 4200 and above

PB-2 onwards

D

A

Rs. 5400 and above

PB-3 onwards

टिप्पणियांः


नक्शेत एवं विनिर्देशन

समूह की आधारभूत आवश्यनकताओं को पूरा करने तथा नागरिक प्राधिकरणों की उपविधियों की पुष्टि हेतु प्रत्येक आवासीय ईकाई के लिए नक्शेक एव विनिर्देशन तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक आवासीय ईकाई के लिए अलग विनिर्देशन पर विचार किया जा सकता है।

तकनीकी विवरणिका

स्थानीय सांविधिक प्राधिकरणों से नक्शेि के अनुमोदन के उपरांत, आवासीय ईकाई के नक्शों और ले-आउट तथा प्रमुख विनिर्देषनों को तकनीकी विवरणिका में प्रकांशित किया जाएगा और सभी लाभार्थियों को परिचालित किया जाएगा (III किश्तन मांगने के समय) हालांकि, इनमें निष्पा दन के पूर्व अथवा दौरान के.स.क.क.आ.सं. विवेक पर बदलाव किया जा सकता है। के.स.क.क.आ.सं. आवास परियोजनाओं का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार करता है और लाभार्थियों को किसी क्षति का दावा अथवा निर्माण के दौरान अपनाई गई पद्धतियों अथवा कार्यविधि को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।

स्टेशन

के.स.क.क.आ.सं. के प्रयास उन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से निर्माण का होगा जहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अधिकता है। भूमि की उपलब्धता और संभावित मांग के आधार पर अन्य स्थानों को जोड़ा जा सकता है।

मुख्य योजना

सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लाभ हेतु एक समय में 5 वर्ष की अवधि के लिए परियोजना की मुख्य योजना तैयार की जाएगी। मुख्य योजना प्रारंभ करने पर प्रत्येक वर्ष संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।

आवेदन कैसे करें



अ.जा./अ.ज.जा. के आवेदकों के लिए आरक्षण

के.स.क.क.आ.सं. की सभी आवासीय योजनाओं में सभी प्रकार की आवासीय इकाइयों के लिए अ.जा./अ.ज.जा. आवेदकों के लिए क्रमश: 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है जिसमें प्रत्येक आवासीय ईकाई का टाइप कम से कम आरक्षित श्रेणी में हो और यदि कोई भिन्न अंक हो तो उसे सबसे पास के पूरे अंक के साथ मान लिया जाएगा। ऐसे आबंटनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार होगीः

बुकिंग की पुष्टि

यदि किसी दी गई परियोजना के लिए पंजीकृत आवेदकों की संख्या आवासीय ईकाई से अधिक होती है तो प्रत्येक टाइप के लिए मुख्य कार्यालय में कंप्यूयटरीकृत ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा। सफल आवेदकों को आबंटन पत्र द्वारा ‘बुकिंग की पुष्टि‘ दी जाएगी।

आवासीय इकाइयों की लागत

प्रत्येक योजना के लिए आवास इकाइयों की गैरेज के साथ और उसके बिना लागत को के.स.क.क.आ.सं. द्वारा तय किया जाएगा और योजना की घोषणा के समय उसकी सूचना दी जाएगी। लागत में अन्यों के साथ-साथ योजना के लिए भूमि खरीद पर किए गए निवेष पर ब्याज, समान सुवधिाएं, आरक्षित निधियों की लागत, भूमि के पंजीकरण में लगा शुल्कर आदि शामिल है। निर्माण के विभिन्न चरणों में लागत की समीक्षा की जाएगी जो बाजार कीमतों, श्रमिकों की मजदूरी, सहकारी सोसायटी अपार्टमेंट स्वामी संघ शुल्कब, अनिवार्य परिवर्तन, अतिरिक्त आदि को देखते हुए उसमें वृद्धि हो सकती है। लागत के सभी संशोधनों को लाभार्थियों से लिया जाएगा और इसके भुगतान की जिम्मेदारी उनकी होगी। विशिष्टक तलों/फ्लैटों के आबंटन हेतु परियोजना के अंत में कंप्यूनटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉटस का आयोजन किया जाता है। जब लिफ्ट सुविधा उपलब्ध नहीं होती केवल तभी तल वरीयता का विकल्प मांगा जाता है। जहां भी लिफ्ट सुविधा प्रदान नहीं की गई है वहां विभिन्न तलों के बीच कीमत में अंतर होता है। टिप्पणीः के.स.क.क.आ.सं. ‘‘न लाभ न हानि‘‘ आधार पर काम करता है और परियोजना की लागत अंतिम बुलावा पत्र जारी करने के समय ज्ञात देयताओं को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। इसे लाभार्थियों के बीच वितरित कर दिया जाता है। करों की मांग जैसे संपत्ति/आवास/गैर-कृशि अथवा कोई अन्य कर, जो लागत की गणना के बाद प्राप्त हुआ हो, का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और यह उस लाभार्थी का उत्तरदायित्व होगा जिसे उक्त फ्लैट का आबंटन किया गया हो, यदि मांग लाभार्थी द्वारा क्रय अथवा अधिभोग के तिथि से पूर्व का हो तो भी। इसी प्रकार, बिजली मीटर किराया/प्रभार, सोसायटी प्रभार एवं इस प्रकार के अन्य खर्च, यदि कोई हो, का भुगतान के.स.क.क.आ.सं. द्वारा आबंटन की तिथि से पूर्व/बाद में किया गया हो, तो इसका वहन आवासीय ईकाई के संबंधित आबंटिती द्वारा किया जाएगा; यदि कुछ मामलों में आबंटन परियेाजना की समाप्ति अथवा लागत की गणना के बाद किया गया हो, जैसा ऊपर बताया गया है।

भुगतान कार्यक्रम

लाभार्थियों को स्व-वित्तीयन आधार पर किश्तों का भुगतान करना होगा। मांग पर भुगतान होगा। कृपया विवरणिका के भाग ‘क‘ का पैरा 7 भी देखें।

भुगतान में देरी

प्रारंभिक नामांकन या किश्तोंद का भुगतान देरी से करने के बाद जो लाभार्थी योजना में शामिल हो चुके हैं; या जो प्रतीक्षा सूची से पदोन्नत हो चुके हैं उन्हें समान शुल्क के लिए संबंधित तिथियों से ब्याज राशि देनी होगी। इन भुगतानों पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा। इस ब्याज दर में कभी भी बदलाव हो सकता है। भुगतान की अंतिम तिथि से भुगतान कार्यक्रम से 120 दिनों से ज्यादा चूक करने पर आगे कोई सूचना दिए बिना के.स.क.क.आ.सं. के पास पंजीकरण को समाप्त करने और आबंटन रद्द करने का अधिकार आरक्षित होगा।

भुगतान कार्यक्रम में परिवर्तन

के.स.क.क.आ.सं. द्वारा प्रत्येक संभव यह प्रयास किया जाएगा कि वह आवास इकाइयों की कीमतें जहां तक संभव हो एकदम निश्चित बताएं किंतु कीमतों में अंतर हो सकता है। निर्माण की प्रगति समानता के लिए भुगतान और कार्यक्रमों में समायोजन अनिवार्य होगा। जो भी परिवर्तन होगा उसकी सूचना लाभार्थियों को दे दी जाएगी।

भुगतान का प्रकार

सभी भुगतान केवल नई दिल्ली में किसी राष्ट्री यकृत बैंक के ड्रॉफ्ट द्वारा की जाएगी जो के.स.क.क.आ.सं. खाता सं. 18816 केनरा बैंक विधिवत रूप से ‘अदाता खाता केवल‘ पृष्ठां कित हो, के पक्ष में देय हो। नकद अथवा व्यक्तिगत चैक (यदि भुगतान योग्य हो) तो भी स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

ब्याज का भुगतान


छूट

यदि एक लाभार्थी बुकिंग की पुष्टि के 45 दिनों के भीतर आवासीय ईकाई की कुल कीमत का भुगतान कर देता है, 2.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। हालांकि यह अथवा कोई अन्य छूट आवासीय ईकाई की अंनतिम कीमत के अग्रिम भुगतान के लिए लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, इस योजना की उदघोषणा के उपरांत, आबंटन प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए यह छूट उपलब्ध होगी। इस योजना से जुडने वाले आवेदक, इसके संचालन के दौरान, उपलब्धता तथा जल्द भुगतान की पेशकश के अध्यधीन इस छूट के हकदार नहीं होंगे।

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