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नागरिक अधिकार पत्र


परियोजनाओं के जन शिकायत अधिकारी

क्र.सं.

जिनसे संपर्क किया जाना है उन अधिकारियों के विवरण

1.

श्री एम.के. मईती
उप निदेशक (प्रशासन)

संपर्क दूरभाष सं.: 011- 23327012
मो0न0 7065044953
ई-मेलः [email protected]
वेबसाइट: www.cgewho.in

हमारा दृष्टिकोण

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को ‘न लाभ न हानि‘ आधार पर युक्तिसंगत लागत पर गुणवत्तापरक आवास प्रदान करना।

हमारा मिशन

हम आवास प्रदान करने के दृष्टिकोण को निम्नलिखित माध्यम से पूरा करते है:-

  • केन्द्र/राज्य सरकार निकायों एवं भूमि बैंक द्वारा के.स.क.क.आ.सं. के लिए भूमि का आबंटन।
  • विभिन्न स्टेरशनों पर ‘न लाभ-न हानि‘ आधार पर स्व-वित्तीयन आवास योजनाओं को तैयार करना
  • निम्नलिखित के माध्यम से भूमि की खरीद
    1. क. राज्य भूमि विकास प्राधिकरण से आबंटन
    2. ख. टर्नकी एजेंसी अथवा निजी विकासकर्ता
  • योजनाओं की उद्घोषणा, आवासों का निर्माण, लाभार्थियों की आकांक्षाओं को पूरा करना। परियोजना की प्रगति की समीक्षा करना और सुधारात्मक कदम उठाना ।
  • समयबद्ध, प्रभावी, शीघ्र एवं सुसभ्य तथा समर्पण की उच्चतम सीमा तक काउंटर पार सेवाएं

हमारे ग्राहक

  • केन्द्र सरकार के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी, वरीयता-I श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मृत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पत्नी/पति
  • केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासन , स्वायत्त निकायों, निगमो, राष्ट्री यकृत बैंकों, रक्षा मंत्रालय के सेवारत वर्दीधारी कर्मचारी तथा वरीयता- II श्रेणी के अंतर्गत आने वाले रेल मंत्रालय के कर्मचारी।
  • केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासन , स्वायत्त निकायों, निगमो, राष्ट्री यकृत बैंकों, रक्षा मंत्रालय के सेवारत वर्दीधारी कर्मचारी तथा वरीयता- II श्रेणी के अंतर्गत आने वाले रेल मंत्रालय के कर्मचारी।

हमारी सेवाएं

  • भूमि की खरीद से लेकर आवास/फ्लैट के निर्माण का संपूर्ण कार्य और न्यूनतम संभव समय में ग्राहकों/लाभार्थियों को इसकी प्रभावी अदायगी।
  • साझेदारी ज्ञापन में ‘वस्तु‘ खंड़ के साथ आनुरूप्य में आवास के लिए आवेदकों का पंजीकरण।
  • विभिन्न स्रोतों द्वारा भूमि की खरीद।
  • आवासीय योजनाओं की योजना तैयार करना और मांग सर्वेक्षण करना।
  • आवासीय परिसरों की उद्घोषणा , कार्यान्वयन, निगरानी और प्रगति।
  • आवासों फ्लैटों का आबंटन और लाभार्थियों को सौंपना।
  • आवासीय योजनाओं में आम सेवाएं देना
  • परिसर के आम अनुरक्षण और रख-रखाव को देखने के लिए आपर्टमेंट स्वामी संघ का गठन करना।

लाभार्थियों, सह-स्वामियों के पक्ष में अधिकार-पत्र के पंजीकरण की सुविधा सेवाओं के समय-निर्धारण एवं सूचना सुविधा केन्द्र (आई.एफ.सी) के संबंध में विशेष विवरण

यह संगठन निम्नलिखित समय आधारित सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है :-

  • सभी पत्राचार का समय पर उत्तर। साथ ही किसी देरी के मामले में, इस प्रकार की देरी के कारणों तथा उत्तर कब तक संभाव्य है, के संबंध में सूचना।
  • संगठन द्वारा उद्घोषित सभी आवासीय योजना की प्रत्येक योजना विवरणिका में एक अलग भाग उदाहरण के लिए ‘भाग क‘ का मुद्रण तथा उस विशेष आवासीय योजना के सभी विशिष्टह विवरण प्रदान करना जिसमें स्थिति नक्शे , समाकृति, क्षेत्र आदि सहित स्थानीय आवश्य्कताएं एवं विशिष्टन विवरण शामिल हैं।
  • लाभार्थियों एवं जनता को उनके हितों के विभिन्न निर्णयों के बारे में जानकारी देना उदाहरण के लिए अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से, और यदि अपेक्षित हो, समाचार-पत्रों, न्यूज, लेटर द्वारा पात्रता मानदंडों एवं अन्य परिवर्तन आदि के बारे में बताना।
  • लाभार्थियों एवं जनता को उनके हितों के विभिन्न निर्णयों के बारे में जानकारी देना उदाहरण के लिए अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से, और यदि अपेक्षित हो, समाचार-पत्रों, न्यूज, लेटर द्वारा पात्रता मानदंडों एवं अन्य परिवर्तन आदि के बारे में बताना।
  • अधिकारिक वेबसाइट अद्यतन करके तथा स्वागत कक्ष (आई.एफ.सी) पर विभिन्न लेन देन के समयबद्ध प्रदर्शन के लिए मुद्रित सूचना उपलब्ध कराना।
  • स्वागत कक्ष डेस्क (क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं) डेस्क पर कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध करवाकर, जिसमें सभी आवासीय योजनाओं के संगत विवरण के साथ प्रोग्राम्ड सूचना प्रणाली।
  • आई.एफ.सी पर जमा एवं निकास लेनदेन, पते में परिवर्तन आदि के लिए आम फार्मेट एवं मांग पर्ची उपलब्ध कराकर।

शिकायत निवारण

  • यदि निचले स्तर पर शिकायतों का निपटान न हो तो विभिन्न स्तरों पर संबंधित अधिकारियों की उचित पहल द्वारा।
  • यदि सामान्य माध्यम से निपटान न हो तो निवारण के लिए मामले को उच्चतम स्तर तक ले जाना।
  • आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के उद्देश्यफ के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता हैः-

    केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

    श्री रोशन किशोर
    सहायक निदेशक (प्रशासन)
    केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन
    ‘ए‘ विंग, छठा तल, जनपथ भवन, जनपथ नई दिल्ली - 110001
    संपर्क दूरभाष सं0: : 011 23717249, 011-23739722 & 011-23355408
    मो.न.: 9560022232
    ई-मेलः : [email protected]

    अपीलीय प्राधिकारी

    श्री श्री एम.के. मईती- II
    उप निदेशक (प्रशासन)
    केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन
    ए‘ विंग, छठा तल, जनपथ भवन, जनपथ नई दिल्ली - 110001
    संपर्क दूरभाष सं0: :011011 23717249, 011-23739722, 011-23355408
    मो.न.: 7065044953,
    ई-मेलः : [email protected]


लाभार्थी उत्तरदायित्व

  • बेहतर सेवाओं के लिए हमारे निदेशालय प्रमुखों से संपर्क करें।
  • सरकार द्वारा प्रस्तावित मानकों एवं मानदंडों के अनुरूप ग्राहक संगठनों के प्रभावी कार्य में सुधार के लिए, जहां अपेक्षित हो, प्रस्ताव भेजें। .
  • कार्मिक मामलों में विनिर्दिष्ट अनुदेशों एवं नीति मार्ग निर्देर्शों को लागू करें।
  • संगठन के कार्य को सरलीकृत करने, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देन के लिए सुझाव दें।
  • सभी बकाया/किष्तों को समय पर जमा करना सुनिश्चित करना।
  • आबंटन के नियम एवं शर्तों तथा साथ ही लाभार्थियों के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए ऋण आवेदनों के लिए प्रोसेसिंग, निकासी त्रिपक्षीय करार के लिए प्रस्तावित कार्यविधियों का सख्ती से पालन करना।
  • के.स.क.क.आ.सं. को भेजे सभी पत्राचार में पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना।
  • कोई अलग लिखत अर्थात् चैक, ड्राफ्ट आदि न भेजें। ऐसा लिखत पंजीकरण संख्या आदि वाले सह पत्र के साथ भेजा जाना चाहिए।
  • नवीनतम जानकारी एवं विवरण के लिए हमारी वेबसाइट देखें। www.cgewho.in

तकनीकी निदेशालय

निदेशक (तकनीकी)
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन
‘ए‘ विंग, छठा तल, जनपथ भवन, जनपथ नई दिल्ली - 110001

संपर्क दूरभाष सं0:

011 23717249 , 011-23355408 and 011-23739722

टेलीफैक्स सं.

011-23717250

ई-मेलः

[email protected]

  

वित्त निदेशालय

निदेशक (वित्त)

पता

यथा उपर्युक्त

संपर्क सं.

ईमेल

  

प्रशासन निदेशालय

उप निदेशक (प्रशा.)-I / उप निदेशक (प्रशा.)- II

Addressपता

यथा उपर्युक्त

संपर्क सं.

ईमेल